Rajasthan RTE Admission 2026: राजस्थान आरटीई एडमिशन नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की ओर से 13 फरवरी 2026 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें “कमजोर वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी और इन पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सम्पन्न की जाएगी।

Rajasthan RTE Admission 2026 Latest News

जारी सूचना के अनुसार प्रवेश Pre Primary 3+ (PP3+), Pre Primary 4+ (PP4+), Pre Primary 5+ (PP5+) और कक्षा-1 में दिया जाएगा। आयु सीमा भी तय कर दी गई है। PP3+ के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष, PP4+ के लिए 4 से 5 वर्ष, PP5+ के लिए 5 से 6 वर्ष तथा कक्षा-1 के लिए 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले आयु और पात्रता संबंधी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।

Rajasthan RTE Admission 2026 Important Dates

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक चलेगी। इससे पहले संबंधित विद्यालयों को 17 फरवरी 2026 तक अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। आवेदन के बाद 6 मार्च 2026 को राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके बाद अभिभावक 6 मार्च से 11 मार्च 2026 तक स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। प्रथम चरण का आवंटन 13 मार्च 2026 को जारी होगा, जबकि दस्तावेज सत्यापन 13 मार्च से 21 मार्च 2026 तक किया जाएगा।

यदि किसी कारणवश प्रथम चरण में प्रवेश पूर्ण नहीं होता है तो द्वितीय चरण का आवंटन 27 मार्च 2026 को किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन 27 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण का आवंटन 13 अप्रैल 2026 को किया जाएगा, जिसके बाद 17 अप्रैल 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सभी चरणों से जुड़े परिवर्तन एवं आपत्तियों का निस्तारण निर्धारित तिथियों में संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

राजस्थान आरटीई एडमिशन नोटिफिकेशन जारी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और चयन केवल ऑनलाइन लॉटरी के आधार पर होगा। किसी भी प्रकार की अनुचित सिफारिश या दबाव मान्य नहीं होगा। अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0151-2220140 और 0141-2719073 जारी किए गए हैं। साथ ही ई-मेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

यह पहल राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन अभिभावकों के बच्चे पात्र हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें और सभी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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